एमएसएमई में निवेश और टर्न ओवर की सीमा ढ़ाई गुना हुई
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों का निवेश और टर्न ओवर (कारोबार) का दायरा बढ़ाकर ढ़ाई गुना कर दिया गया है। राज्य शासन ने एक अप्रैल 2025 से नए नियम प्रभावी कर दिए हैं। एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि इस नए बदलाव से मध्यप्रदेश में नवीन उद्योग धंधों का विकास होगा और सू्क्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की दक्षता में वृद्धि, तकनीकी उन्नयन और बेहतर वित्तीय पहुंच हो सकेगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुसार 1 अप्रैल 2025 से सूक्ष्म उद्यम के निवेश की सीमा एक करोड़ से बढ़ा कर 2 करोड़ 50 लाख और कारोबार की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये की गई है। पूर्व में निवेश की सीमा एक करोड़ तथा टर्न ओवर (कारोबार) की सीमा 5 करोड़ रूपये थी। इसी तरह लघु उद्यम श्रेणी में निवेश की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ और करोबार की सीमा को 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। मध्यम उद्यमों में निवेश की सीमा अब 125 करोड़ होगी तथा टर्न ओवर 500 करोड़ का होगा। पहले यह सीमा निवेश के लिये 50 और कारोबार के लिये 250 करोड़ नियत थी।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने भी 21 मार्च 2025 को तत्संबंध में अधिसूचना जारी की है।
बंगाल में तनाव: सुभेंदु सरकार बोले- गाड़ी पर हमला, जान को खतरा
शिक्षकों के हक में हाई कोर्ट, राज्य सरकार को नहीं मिली राहत
वोट डालने पहुंचे लोग, लेकिन छिड़ गया संघर्ष: बंगाल चुनाव में कई जगह हिंसा और हंगामा
मल्लिकार्जुन खरगे को लेकर BJP सांसद का विवादित बयान, मचा बवाल
जबलपुर में दर्दनाक मंजर, एक बची, तीन पर आई आफत
शिक्षा में बढ़त, गौतम बुद्ध नगर हाईस्कूल में 8वें, इंटर में 12वें नंबर पर
Amazon India ने खोला खजाना, ऑपरेशंस और वेलफेयर पर बड़ा निवेश
यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026: सफलता की कहानी, बेटियों ने लिखा नया इतिहास
तपती गर्मी में ठंडे पानी की व्यवस्था, यात्रियों को मिली राहत