रेलवे ने आपातकालीन कोटे के दुरुपयोग पर कसा शिकंजा, जारी किए नए निर्देश
रेल मंत्रालय ने जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आपातकालीन कोटे के तहत ट्रेनों में सीट या बर्थ आरक्षण के लिए ट्रैवल एजेंटों से प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
मंत्रालय का यह निर्देश इस कोटे के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद आया है। सभी 17 रेलवे जोनों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को लिखे एक लिखित निर्देश में मंत्रालय ने कहा, "आपातकालीन कोटे से अनधिकृत रूप से सीटें आवंटित करने के प्रयासों के मामले संज्ञान में लाए गए हैं।"
मंत्रालय ने आपातकालीन कोटे से सीटें आवंटित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2011 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। जब भी उसे इसके दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिलती हैं, तो वह संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराता है।
मंत्रालय ने कहा, "आपातकालीन कोटा आवंटन के संबंध में समय-समय पर जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों का सही मायने में पालन किया जाना चाहिए। आपातकालीन कोटे से सीट आवंटित करने के लिए लिखित अनुरोध पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।"
सीटों के लिए क्या होना जरूरी
आपातकालीन कोटे से सीट के आवंटन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, हस्ताक्षरकर्ता को अपना नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर और यात्रियों में से एक का मोबाइल नंबर बताने के लिए कहा जाना चाहिए।
प्रत्येक अधिकारी/अनुभाग/महासंघ आपातकालीन कोटा और उसके विवरण के लिए आवेदन दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर बनाएगा, जिसमें ऐसे सभी अनुरोधों को एक डायरी में दर्ज किया जाएगा जिसमें यात्रा का पूरा विवरण होगा और यह भी बताया जाएगा कि अनुरोध कहां से प्राप्त हुआ है।
मंत्रालय ने कहा कि ट्रैवल एजेंटों से प्राप्त आपातकालीन कोटे से सीट आवंटन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आरक्षण कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और बिचौलियों के बीच मिलीभगत को रोकने के लिए पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण करने का भी सुझाव दिया है।
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