दिल्ली में आबकारी नीति पर आया बड़ा अपडेट: पुरानी व्यवस्था ही रहेगी बरकरार, नई के लिए अभी लगेगा समय
बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है. इस मौजूदा नीति के तहत अगले नौ महीनों तक राजधानी में केवल सरकारी शराब की दुकानों को ही संचालन की अनुमति होगी. मौजूदा आबकारी नीति 30 जून 2025 को खत्म होने वाली थी और दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के नियमों को तैयार करने पर काम कर रही थी. लेकिन अब सरकार ने मौजूदा नीति को अगले 9 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है.
दरअसल दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति को लागू करने से पीछे हट गई है. जिसके बाद सरकार ने पुरानी आबकारी नीति को नौ माह के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में वर्तमान में यह आबकारी नीति 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी. अब नई आबकारी नीति एक अप्रैल 2026 से लागू हो सकती है.
आबकारी नीति के विस्तार पर उठे सवाल
अब दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि इतने लंबे समय के लिए नीति को विस्तार क्यों दे दिया है. क्योंकि कुछ दिन पहले ही सरकार ने दावा किया था कि 30 जून तक नई आबकारी नीति लागू कर दी जाएगी. लेकिन इससे पहले ही मौजूदा आबकारी नीति को ही नौ माह के लिए विस्तार दे दिया है.
सरकार के हाथों में पूरी कमान
बता दें कि वर्तमान आबकारी नीति 30 जून को खत्म हो रही थी. पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विवादित नीति को वापस लिए जाने के बाद इसे लागू किया गया था. इसमें शराब की बिक्री को पूरी तरह से सरकार के हाथों में दे दिया गया था. नीति को विस्तार दिए जाने के आदेश में नियमों को स्पष्ट किया गया है.
दिल्ली में 792 शराब की दुकानें
जानकारी के मुताबिक वर्तमान में दिल्ली में 792 शराब की दुकानें हैं. दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागगत विकास निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम तथा दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा संचालित हो रही हैं. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने नई आबकारी नीति बनाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है.
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