विधायकों की आवाज़ पर अंकुश? MP में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध
MP Vidhansabha मध्यप्रदेश में विधायकों पर बड़ी पाबंदी लगाई गई है। प्रदेश के सभी विधायकों पर विधानसभा परिसर में नारेबाजी करने या प्रदर्शन आदि करने पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। विधानसभा परिसर में विधायकों के धरना प्रदर्शन, नारेबाजी पर पाबंदी का यह आदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने जारी किया है। इस संबंध में 10 जुलाई को पत्र लिखा गया जोकि प्रदेशभर के विधायकों को प्रेषित किया जा चुका है। इधर कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। विधायकों के प्रदर्शन, नारेबाजी पर रोक को पार्टी ने तुगलकी फरमान करार दिया है।
मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र के संबंध में विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को एक पत्र भेजा है। इसमें विधायकों के विधानसभा परिसर में नारेबाजी या धरना प्रदर्शन आदि करने पर रोक लगाने की बात कही गई है। विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94(2) का हवाला देते हुए कहा गया है कि विधायक विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं करें।
विधायकों से सुरक्षा के लिए व्यवस्था में सहयोग करने की अपेक्षा
विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एपी सिंह के हस्ताक्षर से यह पत्र 10 जुलाई को सभी विधायकों को भेजा गया है। पत्र में विधायकों से सुरक्षा के लिए व्यवस्था में सहयोग करने की अपेक्षा की गई है।
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