सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कहा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अनाथ बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए शामिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 फीसदी कोटे में अनाथ बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया कि सभी राज्य चार हफ्ते में ये अधिसूचना जारी करें। इसके बाद इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। इसलिए, उसने बाकी राज्यों को भी चार सप्ताह में ऐसा ही करने का आदेश दिया।
अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात ने पहले ही शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) की परिभाषा के अंतर्गत अनाथों को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अन्य राज्य भी यही अधिसूचना जारी करेंगे। यह प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए। इसके बाद राज्य सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेंगे।
राजनीतिक हलचल तेज, CM सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे; नीतीश से मुलाकात अहम
IPL मुकाबले में रणनीति और संयोजन होंगे जीत की कुंजी
इंदौर-जबलपुर ट्रेन में वारदात, युवती के साथ दुष्कर्म से सनसनी
‘तारक मेहता…’ फेम दिलीप जोशी का जलवा, अवॉर्ड जीतकर जताया आभार
TMC की याचिका खारिज/फैसले पर BJP ने साधा निशाना
शराब के नशे में बेकाबू पुलिसकर्मी, युवक पर बरसाए थप्पड़-घूंसे
ट्विंकल खन्ना का वीडियो वायरल, फेवरेट जगह पर की बात
परिजनों का गुस्सा फूटा, शव भेजने को लेकर प्रशासन की शर्त पर बवाल
IPL में रन और विकेट की रेस रोमांचक, टॉप पर टक्कर जबरदस्त
अमेरिका की विदेश नीति पर उठे सवाल, हथियार डील बना मुद्दा