पुर्तगाल ने भी लगाया बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध
लिस्बन । पुर्तगाल का संसद ने एक विधेयक पास किया है, जो सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाता है। यह कदम दक्षिणपंथी चेगा पार्टी का है और इसके पास होने के बाद संसद में महिला सांसदों और चेगा नेताओं के बीच जोरदार बहस भी हुई।
इस विधेयक के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर चेहरा पूरी तरह ढककर नहीं घूम सकेगा। कानून तोड़ने पर 200 से 4,000 यूरो (करीब 4।7 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी को जबरन बुर्का पहनाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, पूजा स्थलों, हवाई जहाज और राजनयिक परिसरों में चेहरे ढकने की अनुमति दी गई है।
कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की मंजूरी जरूरी है। वे इसे मंजूरी दे सकते हैं, या वीटो लगा सकते हैं, या इसे संवैधानिक न्यायालय के पास भेज सकते हैं। अगर यह कानून बन गया, तो पुर्तगाल यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बुर्का पर प्रतिबंध है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड।
हरी खाद- खेती में बढ़ेगा उत्पादन, मिट्टी की सेहत होगी बेहतर
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा की बेटी रिया केशरवानी को दी बधाई, दसवीं बोर्ड में प्रदेश में द्वितीय स्थान हासिल किया
खंडवा के डायल-112 हीरोज
सामाजिक सुरक्षा पेंशन इस विश्वास का अंतरण है कि सरकार हर घड़ी जरूरतमंदों के साथ है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सशक्त नारी, समृद्ध परिवार : महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा आत्मनिर्भरता का संबल
पशु सखियों के प्रशिक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा
दतिया पुलिस की बड़ी सफलता
मसाला फसलों के उत्पादन में हम अव्वल, उद्यानिकी फसलों के रकबे का करें विस्तार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
वैष्णो देवी के बाद बद्रीनाथ में भी ‘चमत्कार’, खुशी से छलके आंसू