रिलायंस इंडस्ट्रीज को 56.44 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश
मुंबई। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को शुक्रवार को अहमदाबाद के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) के ज्वाइंट कमिश्नर की ओर से 56.44 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश मिला। यह आदेश 25 नवंबर को जारी हुआ था।
रिलायंस ने कहा है कि यह आदेश इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को ब्लॉक्ड क्रेडिट मानते हुए पारित किया गया है। कंपनी का आरोप है कि यह आदेश लागू किए गए टैक्स की प्रकृति और सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की गई सेवाओं के वर्गीकरण को ध्यान में नहीं रखता।
रिलायंस के शेयर हाल में 52-हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंचे थे, इस खबर के बाद शुक्रवार को शेयर की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखी गई। लेकिन, जल्द ही शेयरों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और शुरुआती कारोबार में वे 0.12 प्रतिशत बढ़कर 1,565.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए।
रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि उसे यह आदेश 27 नवंबर को सुबह 11:04 बजे ई-मेल के जरिए मिला। कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील करने का इरादा जताया है। यह जुर्माना सेंट्रल जीएसटी एक्ट, 2017 और गुजरात जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वयं अपना स्वगणना फॉर्म भरा
सामूहिक विवाह समाज में समानता, सादगी और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का अनुकरणीय माध्यम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
माओवाद के बाद विकास की नई राह: पुसपाल बनेगा ईको-टूरिज्म हब
मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर को कम करने में सभी की सहभागिता आवश्यक - उप मुख्यमंत्री शुक्ल
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सिंहस्थ 2028 में सनातन का वैभव दुनिया को दिखेगा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
बस्तर के लिए खुलेगा वैश्विक द्वार, 4 घंटे में पूरा होगा समंदर तक का सफर
करीब 150 मीटर लम्बे सुरंग में अवैध कोयला खनन पर सख्ती, सेंट्रल फ्लाइंग स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई
पीएमश्री हेली सेवा के रूप में ओरछा के लिए शुरू की गई पुष्पक विमान की व्यवस्था : मुख्यमंत्री डॉ. यादव