तीन भारतीयों की मौत की सजा बरकरार
जकार्ता। इंडोनेशिया की हाईकोर्ट ने ड्रग तस्करी के आरोप में तीन भारतीय नागरिकों राजू मुथुकुमारन, सेल्वदुरई दिनाकरन और गोविंदसामी विमलकंदन की मौत की सजा को बरकरार रखा है। यह फैसला 20 जून को सुनाया गया। भारतीय ने मामले में आपत्ति जताई है। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आधिकारिक बयान में कहा कि हमें इंडोनेशियाई न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, लेकिन इस मामले में सबूतों की पूरी तरह से जांच नहीं की गई है। मौत की सजा सिर्फ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में दी जानी चाहिए। तीनों भारतीयों को 14 जुलाई 2024 को इंडोनेशिया के रियाउ द्वीप के पास पकड़ा गया था। टांजुंग बालई करिमुन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले उन्हें दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा।
प्रेमी की गिरफ्तारी से टूटी युवती, मोबाइल टावर पर चढ़कर की रिहाई की मांग
कल रंगपंचमी पर निकलेगी इंदौर की मशहूर गेर, ट्रैफिक व्यवस्था बदली
CRPF में भ्रष्टाचार का मामला गरमाया, डीआईजी और कमांडेंट स्तर के अफसरों पर उठे सवाल
सुंदर पिचाई की सैलरी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अब मिलेंगे हजारों करोड़
विशेषज्ञों ने इसे महिला उद्यमिता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम करार दिया।
बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन आरोपियों को मिली रिहाई
टी20 विश्वकप फाइनल विश्लेषण: किसकी ताकत बनेगी जीत की कुंजी?