नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी
नई दिल्ली । केंद्र सरकार बैंकों के लिए जुर्माना बढ़ाने के बारे में विचार कर सकती है, यदि वे नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी कि सरकार इस सिलसिले में नियामक प्रणाली की समीक्षा कर सकती है, जिसके लिए बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम 1934 में संशोधन किया जा सकता है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वर्तमान में जुर्माना राशि बहुत कम है। हम इस पर नियामक के साथ चर्चा करेंगे और प्रावधानों में संशोधन की संभावनाओं पर विचार करेंगे। मौजूदा व्यवस्था में रिजर्व बैंक बीआर अधिनियम की धारा 46 और 47 ए समेत अन्य प्रावधानों के तहत जुर्माना लगा सकता है, जो नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर लगाया जाता है।
FIR पर रोक के बाद आरिफ मसूद को मिली बड़ी कानूनी राहत
लापरवाही पड़ सकती है भारी, बीपी की दवा लेने वालों के लिए जरूरी खबर
रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ टी20 विश्वकप 2026: बल्लेबाजों का तूफान, गेंदबाजी में बुमराह छाए
मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हैं अदिति हुंडिया
ईरान-इज़राइल तनाव का असर एमपी में, भोपाल में गैस एजेंसियों पर भीड़
तनाव के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई
पावर सेक्टर अपडेट: फरवरी में बिजली खपत 133 अरब यूनिट के पार
टेक जगत में हलचल: एंथ्रोपिक ने पेंटागन के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की
निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी: चांदी में बड़ी छलांग, सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब