शराब नियमों पर सख्ती, छत्तीसगढ़ में बढ़े अधिकारियों के पावर
रायपुर|छत्तीसगढ़ में आबकारी नियमों में कई अहम संशोधन किए गए हैं. अब अगर थोड़ी सी भी गलती की तो 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. सरकार ने छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन करते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने के और अधिकार दे दिए हैं. इससे शराब से जुड़े कारोबार और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया और कड़ी हो गई है. सरकार ने ये फैसला शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए किया है|
दुकानों पर शराब की सप्लाई में देरी करने पर 5 लाख का जुर्माना
सरकार के संशोधित नियमों के बाद देशी मदिरा की दुकान पर शराब सप्लाई करने की लेटलतीफी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब एक हजार से 5 लाख रुपये तक का जुर्मान लग सकता है. छोटे मामलों में यह जुर्माना 1 हजार से 10 हजार, वहीं बड़े मामलों में जुर्माने की राशि 50 हजार से 5 लाख रुपये तक होगी|
विशेष सचिव ने जारी की अधिसूचना
वाणिज्य आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र भारद्वाज ने छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि सरकार के नियम में संशोधन करने के बाद अब राजस्व में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है|
बता दें कि इसके पहले सरकार ने नई आबकारी नीति 2026-27 से एक और अहम बड़ा बदलाव किया था. सरकार ने शराब की बोतलों को कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलें करने का फैसला लिया था. सरकार का कहना है कि प्लास्टिक की बोतलें होने से ट्रांसपोर्ट में सहायता मिलेगी और कास्ट भी कम पड़ेगी|
सॉफ़्टवेयर की गलती या सुरक्षा में चूक? डिजिटल जनगणना के नक्शे में अरुणाचल पर बड़ी गलती
बाल-बाल बचे यात्री! डोंबिवली में खाली रैक उतरा और पनवेल में गिरी स्टेशन की लिफ्ट
घर बैठे लें स्ट्रीट फूड का मजा, बनाएं मसालेदार झालमुड़ी
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति का भारत दौरा: राजघाट से शुरू हुआ कूटनीतिक सफर
"बहनों के हक का हुआ चीरहरण"— संसद में बिल गिरने पर भोपाल से गरजे सीएम मोहन यादव
विराट-अनुष्का ने साधु-संतों संग की चर्चा, आध्यात्मिक बातचीत में लिया हिस्सा
श्रीलंका में ऊर्जा हब बनेगा भारत; पाइपलाइन लिंक से जुड़ेंगे दोनों पड़ोसी देश
जश्न की वेदी पर चढ़ी किसानों की मेहनत; भुलाथ में आतिशबाजी ने मचाई तबाही