नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को मिलेगी मौत की सजा
नई दिल्ली । एक जुलाई से तीन नए क्रिमनल लॉ यानी आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय आपराधिक भारतीय न्याया संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने संबंध में अधिसूचना पहले ही जारी कर चुका है। दिल्ली पुलिस के एक्स अकाउंट से वीडियो पोस्ट पर इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधिसूचना होने के बाद किसी भी नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। नाबालिगों से दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुराचार के मामले में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून की जगह लेंगे। एक जुलाई से विभिन्न अपराधों के लिए एफआईआर नए कानून की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। तीनों कानून को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिल गई थी।
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